पंजीकृत समाचार पत्र (Registered Newspaper in India Post): नियम & प्रक्रिया

डाकघर में पंजीकृत समाचार पत्र (Registered Newspaper in India Post Office) भारतीय डाक विभाग की एक विशेष सुविधा है। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों और प्रकाशनों को कम शुल्क पर देशभर में वितरित करने में सहायता देना है।

समाचार पत्र को इस श्रेणी में पंजीकृत कराने के लिए कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है।

इसमें पंजीकरण, नवीनीकरण, पैकिंग, और अग्रिम डाक शुल्क से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

यह प्रणाली प्रेस और जनता के बीच जानकारी के प्रवाह को आसान और सुलभ बनाती है।

पंजीकृत समाचार पत्र (Registered Newspaper in India Post) सम्बन्धी नियम डाकघर गाइड भाग 1 की धारा 139-144 में दी गयी है, आइये इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.


139. पंजीकृत समाचार पत्र का परिभाषा (Definition of Registered Newspaper in India Post)

समाचार पत्र वह प्रकाशन है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से समाचार, लेख या जानकारी प्रदान करता है। इसमें विज्ञापन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते।

समाचार पत्र को पंजीकृत माना जाने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए –

  1. इसका प्रकाशन हर 31 दिन के भीतर होना चाहिए।
  2. इसके ग्राहकों की एक वास्तविक सूची (Subscriber List) होनी चाहिए।

अगर कोई पंजीकृत समाचार पत्र नीचे दिए गए किसी भी दस्तावेज़ को संलग्न करता है, तो उसे “पुस्तक पैकेट (Book Packet)” माना जाएगा –

  • केवल मुद्रित विज्ञापन पत्रक जो प्रकाशक को भेजा गया हो।
  • ऑर्डर फॉर्म या आवेदन पत्र के साथ संलग्न कोई विज्ञापन।
  • समाचार पत्र के साथ जोड़ा गया कोई व्यक्तिगत पत्र या दस्तावेज़।

पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए डाक शुल्क (Postage Rates for Registered Newspapers)

भारतीय डाक विभाग ने पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए अलग-अलग डाक शुल्क (Postal Rates) निर्धारित किए हैं।

इन दरों को वजन के आधार पर तय किया गया है।


1. एकल प्रति (Single Copy of Registered Newspaper)

यदि किसी पंजीकृत समाचार पत्र (Registered Newspaper) की एक ही प्रति भेजी जा रही है,

तो उस पर निम्न शुल्क लागू होगा —

  • 50 ग्राम तक वजन होने पर शुल्क — 25 पैसे।

  • 50 ग्राम से अधिक लेकिन 100 ग्राम तक वजन होने पर शुल्क — 50 पैसे।

  • 100 ग्राम से अधिक वजन होने पर, हर अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके भाग पर — 20 पैसे अतिरिक्त।


2. एक ही अंक की एक से अधिक प्रतियाँ (More Than One Copy of Same Issue in One Packet)

अगर एक ही समाचार पत्र के एक ही अंक की एक से अधिक प्रतियाँ एक ही पैकेट में भेजी जा रही हैं,

तो शुल्क निम्न प्रकार से लिया जाएगा —

  • 100 ग्राम तक वजन होने पर — 50 पैसे।

  • 100 ग्राम से अधिक वजन होने पर, हर अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके भाग पर — 20 पैसे अतिरिक्त।


140. पंजीकृत समाचार पत्र की शर्तें (Conditions of Registered Newspaper in Post office)

  • समाचार पत्र को उस डाक मंडल (Postal Division) में पंजीकृत होना चाहिए जहाँ उसका प्रकाशन होता है।
  • पंजीकरण मंडल प्रमुख (Divisional Head) या स्वतंत्र राजपत्रित पोस्टमास्टर द्वारा किया जाता है।
  • पंजीकरण के लिए आवेदन महानिदेशक डाक (Director General of Posts) द्वारा निर्धारित फॉर्म में किया जाता है।
    आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज़ जरूरी हैं –
    • समाचार पत्र के नवीनतम अंक की दो प्रतियाँ।
    • कम से कम 50 असली ग्राहकों की सूची।
    • स्थानीय मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त से प्रमाण पत्र कि प्रेस “प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867” के अंतर्गत घोषित है।
  • प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र पर “Registered” शब्द के साथ उसकी पंजीकरण संख्या छपी होनी चाहिए।
  • समाचार पत्र को निर्धारित दिनों या तारीखों पर ही पोस्ट किया जा सकता है।
  • अगर तारीख बदलनी हो तो तीन दिन पहले पोस्टमास्टर को सूचित करना जरूरी है।
  • समाचार पत्र के बंडल ऐसे पैक हों कि निरीक्षण में आसानी हो सके।
  • दोनों सिरों से खुले पैकेट की अनुमति है।
  • समाचार पत्र पर केवल प्राप्तकर्ता का नाम और पता लिखा होना चाहिए।
  • इसके अलावा कुछ और शब्द या चिह्न नहीं छापे जा सकते।
  • समाचार पत्र के साथ किसी अन्य कागज़ या वस्तु को जोड़ना मना है।
  •  रैपर (Wrapper) पर पंजीकरण संख्या नहीं छापी जानी चाहिए।
  • पंजीकरण पहली बार तीन साल के लिए दिया जाता है और बाद में हर बार तीन साल के लिए नवीनीकरण किया जाता है।

141. पंजीकरण की प्रक्रिया (Registration Process)

  1. समाचार पत्र के मालिक या प्रकाशक को अपने क्षेत्र के मंडल प्रमुख को आवेदन भेजना होता है।
  2. आवेदन मिलने के बाद अधिकारी यह जांच करता है कि समाचार पत्र पंजीकरण के योग्य है या नहीं।
  3. स्वीकृति मिलने पर समाचार पत्र को एक पंजीकरण संख्या दी जाती है।
  4. यह संख्या उस स्थान के डाकघर को भी भेजी जाती है जहाँ से समाचार पत्र पोस्ट किया जाएगा।
  5. पंजीकरण संख्या का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है —
    • DN/ABC/2023–2025
    • जहाँ “DN” डिवीजन का नाम, “ABC” क्रमांक और “2023–2025” पंजीकरण की वैधता अवधि को दर्शाता है।
  6. नवीनीकरण के लिए आवेदन अवधि समाप्त होने से तीन महीने पहले भेजना जरूरी है।
  7. अगर नवीनीकरण समय पर नहीं हुआ तो रियायती दरें लागू नहीं होंगी।

142. पंजीकरण का नवीनीकरण और समाप्ति (Renewal and Expiry)

  • नवीनीकरण का आवेदन हर तीन साल बाद करना पड़ता है।
  • यह आवेदन 30 सितंबर तक संबंधित अधिकारी को भेजना चाहिए।
  • इसके साथ समाचार पत्र के नवीनतम अंक की दो प्रतियाँ लगानी होती हैं।
  • नवीनीकरण मिलने के बाद यह अगले तीन कैलेंडर वर्षों तक वैध रहता है।

अगर आवेदन देर से भेजा गया तो विलंब शुल्क देना होगा —

  • 30 सितंबर के बाद ₹50 विलंब शुल्क।
  • 31 दिसंबर के बाद ₹100 विलंब शुल्क।

अगर पंजीकरण समाप्त हो गया और नवीनीकरण लंबित है, तो समाचार पत्र को बुक पैकेट दरों पर ही भेजा जाएगा।


143. अखबारों के पैकेट (Newspaper Packets)

एक ही तारीख के कई समाचार पत्रों को एक साथ पैकेट में भेजा जा सकता है।
शर्त यह है कि —

  • सभी प्रतियाँ एक ही तारीख की हों।

  • पैकेट उसी स्थान से और तय तिथि पर पोस्ट किया जाए।

  • वितरण केवल समाचार पत्र के अधिकृत एजेंट को डाकघर से किया जाएगा।

  • प्राप्तकर्ता या एजेंट को पैकेट डाकघर की खिड़की या रेलवे मेल सर्विस से मिल सकता है।


144. डाक शुल्क का अग्रिम भुगतान (Prepayment of Postage)

  • पंजीकृत समाचार पत्र बिना डाक टिकट लगाए भी पोस्ट किए जा सकते हैं।
  • यह सुविधा केवल उन्हीं समाचार पत्रों को मिलती है जो 31 दिनों के भीतर प्रकाशित होते हैं और एक बार में 500 या अधिक प्रतियाँ पोस्ट करते हैं।
  • इसके लिए प्रकाशक को लाइसेंस लेना होता है और सुरक्षा जमा (Security Deposit) देना पड़ता है।
  • डाक शुल्क हर पखवाड़े के आधार पर समायोजित किया जाता है।
  • अगर भुगतान समय पर नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द हो सकता है और पोस्टिंग रोक दी जाएगी।


निष्कर्ष (Conclusion)

पंजीकृत समाचार पत्र (Registered Newspaper) सेवा का उद्देश्य जनसंचार को सुलभ बनाना है।

यह समाचार और जानकारी को सस्ते और नियमित तरीके से देशभर में फैलाने में मदद करती है।

इन नियमों से यह सुनिश्चित होता है कि समाचार पत्र जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ वितरित हों।


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