डाक विभाग के पत्र संख्या 37-33/2009-SPN-I(pt) दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में, जिसमें मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कैडर के एकीकरण को लेकर निर्देश दिए गए थे, उनका पालन करते हुए हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। इनका हिंदी सारांश निम्नलिखित है:
मुख्य बिंदु (सारांश):
1. स्थानांतरण की अनुमति (Rule-38 के अंतर्गत):
MTS कर्मचारी एक कार्यालय से दूसरे (जैसे कि अधीनस्थ कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय या DAP (PAO)) में स्थानांतरण के लिए Rule-38 के तहत आवेदन कर सकते हैं, परंतु Rule-37 के तहत स्थानांतरण की अनुमति नहीं है।
2. ऑनलाइन पोर्टल की अनुपलब्धता:
कई सर्किलों से शिकायतें आई थीं कि MTS कर्मचारियों को DAP (PAO) कार्यालयों में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल का विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए उन्होंने ऑफलाइन आवेदन किए हैं।
3. नया निर्णय (Competent Authority की अनुमति से):
जब तक ऑनलाइन पोर्टल चालू नहीं होता, तब तक DAP (PAO) में स्थानांतरण के लिए MTS कर्मचारियों के Rule-38 आवेदन मैनुअल (Offline) तरीके से स्वीकार किए जाएंगे।
यदि किसी कर्मचारी ने ऑनलाइन आवेदन किया है और ऑफलाइन आवेदन देना चाहता है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन को वापस लेना होगा।
30 जून 2025 तक प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदन 30 जून 2025 को प्राप्त माने जाएंगे, जिससे समान प्राथमिकता दी जा सके।
स्थानांतरण प्राथमिकता क्रम:
आवेदन का आधार (PwBD, Compassionate, Spouse, General)
आवेदन प्राप्ति की तिथि
वर्तमान कैडर में शामिल होने की तिथि
जन्म तिथि
नाम (वर्णानुक्रम में)
4. स्थानांतरण सूची का प्रकाशन:
सभी मैनुअल (Offline) स्थानांतरण अनुरोधों की प्रक्रिया पूरी कर 15 जुलाई 2025 तक ट्रांसफर लिस्ट प्रकाशित करनी होगी।
Processing of Rule-38 Intra-Circle transfer requests of MTS cadre
officials to DA(P) offices
