डाकघर गाइड भाग 1: सामान्य नियम | Post Office Guide Part 1: General Rules भारतीय डाक विभाग की कार्यप्रणाली का आधार है। इसमें डाक कर्मचारियों के कर्तव्यों, गोपनीयता नियमों, डाक टिकट बिक्री, भुगतान की समय-सीमा और सेवा से जुड़ी नीतियों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
इन सामान्य नियमों का उद्देश्य डाक सेवाओं में अनुशासन, पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना है। यह गाइड न केवल डाक कर्मचारियों बल्कि परीक्षार्थियों और आम जनता के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, जो India Post की संरचना और कार्य प्रणाली को समझना चाहते हैं।
हैडिंग संख्या धारा (Clauses) है. डाकघर गाइड भाग 1 के सामान्य / विशेष धाराओं को इस लेख में बताया गया है, आइये इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.
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- डाक विभाग का संगठन
- डाकघर के प्रकार और कार्य समय
- Night Post Office & Mobile Post Office
- Army Post Office – APO (सेना डाकघर)
- डाक शुल्क का भुगतान (Payment of Postage)
- फ्रैंकिंग मशीन (Franking Machine): उपयोग, लाइसेंस, शुल्क की पूरी जानकारी
- डाकभार का अग्रिम नगद भुगतान, खराब या विरूपित और जाली या फर्जी डाक टिकट
- डाक पोस्टिंग के सामान्य नियम (General Rules for Posting Mail in Post Office)
- डाक पर पता लिखने का तरीका (Methods of address in India Post)
- डाक वस्तुओं के वितरण का नियम (Rules for Delivery of Postal Articles)
- पोस्ट बॉक्स क्या है (Post Box in India Post): आवेदन प्रक्रिया, किराया शुल्क व नियम
- पोस्ट बैग क्या है (Post Bag in India Post): किराया, नियम और आवेदन प्रक्रिया
- डाकघर परिचय पत्र क्या है (Identity Card in India Post): आवेदन, नियम और उपयोग
- न्यस्त डाक क्या है (Poste Restante Mail in India Post): अर्थ, नियम, अवधि और प्रक्रिया
- डाक का पुनः प्रेषण क्या है (Redirection of Mail in India Post): Process, Charges
- अवितरित डाक वस्तुओं के लिए नियम (Rules for Undelivered Postal Articles)
- पूछताछ तथा शिकायतें (Enquiries and Complaints in India Post): All details
- पत्रों के परिवहन में डाकघर का एकाधिकार | Post Office Monopoly in letters Explained
Content List
- 1 85. गोपनीयता (Confidentiality)
- 2 86. डाक टिकट की बिक्री के लिए लाइसेंस (Licence for Sale of Postage Stamps)
- 3 87. डाक टिकट और लेखन सामग्री का विनिमय न किया जाना (No Exchange of Used Postal Materials)
- 4 89. मृत व्यक्तियों के नाम भेजी गई वस्तुएँ (Articles Addressed to Deceased Persons)
- 5 90. कुछ खास डाक को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है (Temporary Detention of Certain Mails)
- 6 91. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिये द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ (Services by Village Postmen)
- 7 92. डाकघर के फार्म्स जारी करना (Issue of Postal Forms)
- 8 93. ऐसी सेवाएँ जो डाक कर्मचारी से नहीं माँगी जा सकतीं (Services Not to Be Demanded from Postal Employees)
- 9 95. देय रकम के भुगतान की अंतिम तिथि (Last Date for Payment of Postal Dues)
- 10 निष्कर्ष (Conclusion)
85. गोपनीयता (Confidentiality)
हर डाक कर्मचारी को अपने सरकारी कार्यों के दौरान मिली जानकारी को गोपनीय रखना होता है।
वह किसी भी परिस्थिति में यह जानकारी जनता या बाहरी व्यक्ति को नहीं बता सकता।
अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी का सामना करना पड़ सकता है।
86. डाक टिकट की बिक्री के लिए लाइसेंस (Licence for Sale of Postage Stamps)
भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था डाक टिकट बेच या नष्ट नहीं कर सकती।
यह प्रतिबंध नीचे दी गई संस्थाओं पर लागू नहीं होता:
- (a) डाक टिकट संग्रह एजेंसी (Stamp Collecting Agency)
- (b) अस्पताल या आरोग्य केंद्र
- (c) रक्षा कर्मचारियों के मनोरंजन क्लब या संस्थान
डाक टिकट बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन स्थानीय डाक अधीक्षक को भेजा जाता है।
87. डाक टिकट और लेखन सामग्री का विनिमय न किया जाना (No Exchange of Used Postal Materials)
- डाकघर प्रयुक्त या बिना उपयोग किए गए डाक टिकटों या लेखन सामग्री का न तो मूल्य वापस करता है और न ही उनका आदान-प्रदान (Exchange) करता है।
- मतलब, एक बार खरीदे गए डाक टिकट या लेखन सामग्री वापस नहीं लिए जाते।
89. मृत व्यक्तियों के नाम भेजी गई वस्तुएँ (Articles Addressed to Deceased Persons)
यदि कोई डाक वस्तु किसी मृत व्यक्ति के नाम पर भेजी गई है, तो
- उसे लावारिस डाक की तरह संभाला जाता है।
- यदि वस्तु में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है और कोई विवाद नहीं है, तो पोस्टमास्टर अपने विवेक से उस व्यक्ति के निकट संबंधी को वस्तु दे सकता है।
- यदि कोई विवाद या संदेह हो, तो आवेदन सर्किल प्रमुख (Head of Circle) को भेजा जाता है।
90. कुछ खास डाक को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है (Temporary Detention of Certain Mails)
अगर किसी कारण से बड़ी मात्रा में डाक (जैसे – पुस्तक पैकेट, पार्सल आदि) को एक साथ भेजने से अन्य पत्रों के वितरण में देरी हो सकती है, तो पोस्टमास्टर को यह अधिकार है कि वह ऐसी डाक वस्तुओं को एक दिन तक रोक सके।
रजिस्ट्री समाचार पत्रों को छोड़कर, अन्य वस्तुएँ अगले वितरण तक रोकी जा सकती हैं।
91. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिये द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ (Services by Village Postmen)
- ग्राम डाकिया ग्रामीण जनता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वह गाँवों में डाक टिकट, लेखन सामग्री, मनी ऑर्डर फॉर्म, और पार्सल बुकिंग फॉर्म बेचता है।
- वह जनता से रजिस्ट्री पत्र, पोस्टकार्ड या मनी ऑर्डर प्राप्त करता है और उनकी रसीद जारी करता है।
- ग्राम डाकिया ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग का मोबाइल पोस्ट ऑफिस माना जा सकता है।
92. डाकघर के फार्म्स जारी करना (Issue of Postal Forms)
- डाकघर में मिलने वाले विभिन्न लेन-देन के फॉर्म्स निशुल्क (Free) उपलब्ध होते हैं।
- जिन संस्थाओं को बड़ी मात्रा में फॉर्म्स की आवश्यकता होती है, उन्हें नाममात्र मूल्य (Nominal Price) पर फॉर्म्स दिए जाते हैं।
- सभी प्रधान डाकघरों में सामान्य उपयोग के फॉर्म्स उपलब्ध रहते हैं।
93. ऐसी सेवाएँ जो डाक कर्मचारी से नहीं माँगी जा सकतीं (Services Not to Be Demanded from Postal Employees)
डाकघर गाइड भाग 1: सामान्य प्रावधान धारा 93 | Post Office Guide Part 1: General Clauses 93
- डाक कर्मचारियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पत्रों या अन्य वस्तुओं पर टिकट लगाएँ।
- उनका यह कार्य केवल पत्रों को स्वीकारना, तोलना और प्रक्रिया करना होता है।
- यह नियम घरेलू और हवाई डाक दोनों पर लागू है।
95. देय रकम के भुगतान की अंतिम तिथि (Last Date for Payment of Postal Dues)
अगर किसी डाक देय भुगतान की अंतिम तारीख छुट्टी या रविवार को पड़ती है, तो अगला कार्य दिवस (Next Working Day) अंतिम तिथि माना जाएगा।
मतलब, भुगतान अगले कार्यदिवस तक बिना दंड के किया जा सकता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
इन डाकघर गाइड भाग 1: सामान्य नियम | Post Office Guide Part 1: General Rules का उद्देश्य डाक सेवाओं में पारदर्शिता, अनुशासन और विश्वसनीयता बनाए रखना है। हर कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए और गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
