दिनांक 29 मई 2025 को भारत सरकार के संचार मंत्रालय, डाक विभाग ने सहायक अधीक्षक (ASP) कैडर में अंतर सर्किल तबादलों से संबंधित एक अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 अप्रैल 2025 को जारी किए गए तबादला आदेश संख्या X-06/3/2024-SPN-II के अनुपालन में है।
Contents
आदेश की मुख्य बातें
1. 30 दिनों में कार्यमुक्ति का पालन न होना
विभाग ने पाया कि कई सर्किल और यूनिट्स ने निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा में अधिकारियों को कार्यमुक्त नहीं किया है। जबकि तबादला आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि संबंधित अधिकारी इस अवधि में relieved कर दिए जाएं। अब तक कई अधिकारी कार्यमुक्त नहीं हो पाए हैं। ऐसे अधिकारियों की सूची Annexure-I में दी गई है।
2. अब “Deemed Relieved” की व्यवस्था लागू
जो अधिकारी अभी तक relieved नहीं हुए हैं, उन्हें अब “deemed relieved” माना जाएगा। यानी वे बिना औपचारिक relieving आदेश की प्रतीक्षा किए, सीधे अपने नए Circle/Unit में 10 दिनों के अंदर ज्वाइन करें।
3. केवल विशेष मामलों में छूट
केवल वे अधिकारी जो DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/4/91-Estt.(A) दिनांक 14.09.1992 के अंतर्गत आते हैं, इस नियम से अपवाद होंगे।
4. वेतन भुगतान पर रोक
सभी संबंधित सर्किल/यूनिट्स की जिम्मेदारी होगी कि “deemed relieved” तिथि के बाद अधिकारी को उनके मूल स्थान पर वेतन न दिया जाए।
5. ज्वाइनिंग न करने वालों की सूचना अनिवार्य
जो अधिकारी तय समय सीमा के भीतर अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं करते, उनकी जानकारी संबंधित सर्किल/यूनिट को बिना किसी देरी के विभाग को भेजनी होगी।
6. रिलिविंग/ज्वाइनिंग रिपोर्ट ईमेल पर भेजें
सभी सर्किलों से अपेक्षा की गई है कि वे रिलिविंग और ज्वाइनिंग रिपोर्ट की एक प्रति adspn.dte@indiapost.gov.in पर भेजें।
निष्कर्ष
यह आदेश डाक विभाग की गंभीरता को दर्शाता है कि अंतर सर्किल तबादलों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इससे संगठनात्मक पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्य कुशलता में भी सुधार होगा।
इस आदेश से प्रभावित सभी अधिकारियों और संबंधित सर्किलों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें ताकि अनावश्यक विलंब और वेतन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।