अंध साहित्य पैकेट (Blind Literature Packet in India Post: अंध साहित्य पैकेट वह डाक वस्तु है जिसे विशेष रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों (Blind Persons) के उपयोग के लिए भेजा जाता है।
इसमें ऐसी सामग्री होती है जो ब्रेल लिपि में छपी हो या दृष्टिहीनों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हो।
अंध साहित्य पैकेट (Blind Literature Packet) सम्बन्धी नियम डाकघर गाइड भाग 1 की धारा 136-138 में दी गयी है, आइये इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.
Content List
136. अंध साहित्य पैकेट में शुल्क से छूट (Exemption from Charges for Blind Literature Packet)
अंध साहित्य पैकेट (Blind Literature Packet) पर सामान्य डाक शुल्क नहीं लिया जाता।
इन पर निम्न प्रकार के शुल्क से भी छूट दी जाती है —
- पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)।
- पार्सल शुल्क (Parcel Fee)।
- डिलीवरी प्रमाण पत्र शुल्क (Acknowledgement of Delivery Fee)।
हालाँकि, अगर पैकेट को हवाई डाक (Air Mail) से भेजा जाता है, तो केवल हवाई डाक शुल्क (Air Mail Charges) देना होगा।
यदि इसे स्थलीय मार्ग (Surface Route) से भेजा जाए तो यह पूरी तरह नि:शुल्क (Free of Cost) है।
137. सामग्री और शर्तें (Contents and Conditions)
- पैकेट में केवल वही वस्तुएँ भेजी जा सकती हैं जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के प्रयोग के लिए हों। जैसे — ब्रेल में छपी किताबें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, विशेष प्लेटें, डिस्क या टेप जिनमें नेत्रहीनों के लिए संदेश रिकॉर्ड हों।
- पैकेट में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक संदेश नहीं होना चाहिए।
- पैकेट के बाहर साफ-साफ लिखा होना चाहिए – “Literature for the Blind”। साथ ही भेजने वाले का नाम और पता भी लिखा होना चाहिए।
- पैकेट या तो बिना लिफाफे (Unsealed) हो या दोनों सिरों से खुला हुआ लिफाफा हो, ताकि डाक निरीक्षक उसे आसानी से जांच सके।
- किसी भी अंध साहित्य पैकेट का वजन 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
- पैकेट का आकार (Dimensions) वही होगा जो बुक पैकेट के लिए निर्धारित किया गया है।
आकार की सीमाएँ इस प्रकार हैं —
| प्रकार | अधिकतम आकार | न्यूनतम आकार |
|---|---|---|
| रोल के रूप में | लंबाई 800 मिमी, लंबाई + व्यास के दो गुने का योग 1000 मिमी | लंबाई 100 मिमी, लंबाई + व्यास के दो गुने का योग 170 मिमी |
| अन्य रूप में | 600 × 300 × 300 मिमी | 100 × 70 मिमी |
स्पष्टीकरण (Explanation)
ब्रेल लिपि में लिखी वस्तुएँ, ध्वनि रिकॉर्डिंग, टेप, डिस्क या फिल्में जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था (Recognized Institution) द्वारा दृष्टिहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिए भेजी या प्राप्त की जाती हैं, उन्हें ‘अंध साहित्य’ (Blind Literature) माना जाएगा।
138. नियम तोड़ने पर जुर्माना (Penalty for Violation)
- अगर ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया, तो उस पैकेट को पत्र (Letter) या पार्सल (Parcel) की तरह माना जाएगा।
- ऐसे में उस पर डाक शुल्क (Postage) वसूला जाएगा जो उस श्रेणी का हो।
- यह राशि डिलीवरी के समय भेजने वाले या प्राप्तकर्ता से वसूली जाएगी।
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निष्कर्ष (Conclusion)
अंध साहित्य पैकेट (Blind Literature Packet) दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक मानवीय और उपयोगी डाक सुविधा है।
इससे वे शिक्षा, जानकारी और साहित्य तक आसानी से पहुँच सकते हैं।
भारत डाक विभाग ने इस सेवा को नि:शुल्क और सुलभ बनाकर समावेशिता की मिसाल पेश की है।
